अगर आप बिहार में खाद्य और बीज का दुकान खोलना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अवसर है । अब आप डायरेक्ट खाद्य बीज का लाइसेंस बनवा सकते हैं।
जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार में नया रूल के अनुसार बिना लाइसेंस के खाद्य और बीच का आप बिक्री नहीं कर सकते हैं ऐसा करना कानूनी अपराध है।
अगर आप खाद्य बीज के लिए अपना दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको अब सरकारी रूल के अनुसार चलना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा।
खाद बीज लाइसेंस योजना 2023 के तहत आप सभी को बिहार कृषि विभाग के द्वारा अलग से कमीशन दिया जाएगा। और आपको सीधे सरकारी तौर पर खाद्य बीज भेजा जाएगा।
खाद्य बीज योजना 2023 के लिए आवेदकों की उम्र कम से कम 18 वर्ष होना अनिवार्य है साथ ही आपके पास जीएसटी लाइसेंस होना अनिवार्य है। साथ में दुकान का भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
खाद बीज लाइसेंस 2023 के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो आपको बिहार कृषि विभाग के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करना होगा जिसका लिंक नीचे उपलब्ध करा दिया गया है।