Bihar Niyojit Teacher News 2023 : नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा, देना होगा सक्षमता परीक्षा, तीन बार असफल होने पर सेवा से निष्कासित | Bihar Shikshak Bhahali 2023 Latest News | Bihar Teacher Bharti 2023 News | Bihar Teacher Bharti 2023 Latest News
नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा : बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ चुकी है। राज्य सरकार द्वारा बिहार में कार्य 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप आधिकारिक वेबसाइट जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर साफ किया है कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से बहाल होने वाले शिक्षकों के तरह ही इन सभी नियोजित शिक्षकों को भी सुविधा और वेतनमान दिया जाएगा और विशिष्ट शिक्षक नियमावली के द्वारा बहाल नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे।
लेकिन बिहार सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा कुछ शर्तों के साथ दी जाएगी, जिसकी विस्तृत जानकारी नीचे उपलब्ध करवा दिया गया है इसके लिए इस पोस्ट को अंत तक अवश्य पढ़े।
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Bihar Teacher News 2023 : नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा, देना होगा सक्षमता परीक्षा
बिहार में चार लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा कुछ शर्तों के साथ दी जाएगी। इसके लिए सभी नियोजित शिक्षकों को विभागीय द्वारा आयोजित सक्षमता का परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए विभाग अपने द्वारा चयनित एजेंसियों के माध्यम से इन सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से 1 वर्ष के अवधि में आयोजित की जाएगी। यानी बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को अब अपने पद पर बने रहने के लिए बिहार साक्षमता परीक्षा देनी होगी।
बिहार सक्षमता परीक्षा में तीन बार मिलेगा, इसके बाद असफल होने पर सेवा से हटा दिया जाएगा
सभी नियोजित शिक्षकों को अब विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए और बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल होने वाले शिक्षकों की तरह सारी सुविधाएं और वेतनमान पाने के लिए बिहार सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होना होगा। इस परीक्षा को पास करने के लिए तीन अवसर दिए जाएंगे। यदि तीसरे अवसर में भी और सफल रहे तो उन नियोजित शिक्षकों को सेवा से हटा दिया जाएगा।
शिक्षा विभाग नियमावली लागू होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि में आयोजित होगी। हर शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तीन अवसर प्रदान किये जाएंगे। वैसे शिक्षक तो सभी तीन अवसरों में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे तो उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा।
अब जिला स्तर का होगा इनका संवर्ग- Bihar Niyojit Teacher News 2023
पंचायती राज, नगर निकाय द्वारा नियुक्ति सभी नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहाएंगे। नई नियमावली लागू होने होने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में नियोजित शिक्षक का पद विलय हो जाएगा। बशर्ते की वे विभाग द्वारा आयोजित ससक्षम परीक्षा में उत्तीर्ण हो। वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे, जिनकी सेवाशर्तों को अब नई नियमावली से विनियमित किया जाएगा। परंतु, इन शिक्षकों के विरुद्ध आज की तिथि तक लंबित कोई अनुशासनिक कार्रवाई, सतर्कता जांच आदि नई नियमावली के उपबंधों के अनुसार जारी रहेगा। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं या त्यागपत्र देते हैं, या बर्खास्त किये जाते हैं तो उनकी रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जाएगी।
राज्यकर्मी दर्जे के बाद इस प्रकार से होगी सैलरी- Bihar Niyojit Teacher Salary
सभी नियोजित शिक्षक जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार आयोजित की गई शिक्षको की क्षमता परीक्षा में अगर सफल होते हैं तो उनकी सैलरी राज्य कर्मी के अनुसार होगी।
नियोजित की अभी की सैलरी अगर उनके पे ग्रेड से ज्यादा होगी तो उन्हें पे-प्रोटेक्शन का भी लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि उन्हें अभी अपनी सैलरी मिलती रहेगी और बाद में वरीयता के अनुसार उसे अगले पे ग्रेड में समायोजित किया जाएगा। साथ ही अभी प्राइमरी शिक्षक (क्लास 1 से 5 का बेसिक पे ग्रेड ₹25000 है), वही माध्यमिक शिक्षक (क्लास 6 से 8 तक का बेसिक पे ग्रेड 28000 रुपए), इसी तरह उच्च माध्यमिक शिक्षक का (क्लास 9 और 10 का 31,000), व प्लस टू शिक्षकों का 32,000 है। वहीं राज्यकर्मी के दर्जा के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएगी सैलरी….
नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी बनाने हेतु नियमावली की मुख्य बातें :-
- सभी शिक्षक जिला संवर्ग के होंगे।
- विभाग द्वार नियमावली प्रवृत होने के साथ ही बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी में समायोजित हो जायेंगे बशर्ते उन्हें शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा को पास करना होगा।
- नियमावली प्रवृत होने के साथ सारी सुविधा तो मिल जायेगी परंतु 3 बार परीक्षा पास नही होने पर सेवामुक्त कर दिया जायेगा।
- नियमावली की कंडिका 8.1 के अनुसार सभी शिक्षको को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
- पूरे सेवा अवधि मे दो बार अंतर जिला स्थानांतरण का लाभ मिलेगा एवं जिला के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुये स्थानांतरण कर पायेंगे।
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