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Board-Exam paper leak New Law एक करोड़ का जुर्माना, किसी भी बोर्ड या परीक्षा का पेपर लीक करने वाले पर 10 साल का जेल और 1 करोड़ जुर्माना, पेपर लीक नया कानून लागू (Big Rule)

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Board-Exam paper leak New Law एक करोड़ का जुर्माना, किसी भी बोर्ड या परीक्षा का पेपर लीक करने वाले पर 10 साल का जेल और 1 करोड़ जुर्माना, पेपर लीक नया कानून लागू (Big Rule)

Board-Exam paper leak New Law: देश में 1 फरवरी को आंतरिक बजट को पेश किया गया लेकिन इसी बीच कई वर्षों से चल आ रही विभिन्न बोर्ड एवं भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक से जुड़ी मुद्दों को उठाया गया. हालांकि यह मुद्दा कई वर्षों से लगातार चर्च में रही है. लेकिन अब सरकार पेपर लीक करने वाली की खैर नहीं, वाले कानून को पेश किया है. मालूम हो कि इससे कई बोर्ड एवं भर्ती बोर्ड को करोड़ों के नुकसान होती थी इसके अलावा, छात्र एवं छात्राओं की भी जीवन अंधकार हो जाती थी. आपको बता दे की संसद में पेपर लीक मुद्दों से जुड़ी विधेयक को पेश किया जा रहा है. 

विधेयक मे पेपर को लीक करने वाले मुन्ना भाई पर एक करोड़ की जुर्माना एवं 10 साल की सजा का प्रावधान हो रही है. जुर्माना नहीं भरने पर सजा की अवधि बढ़ाई जाएगी. चलिए इस खबर के बारे में आपके पूरे विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं ताकि आप भी इस प्रकार के जुर्म करने से पहले कई बार सोचेंगे फिर भी आप नहीं करने को, फैसला लेंगे. क्योंकि कठोर सजा के साथ करोड़ का जुर्माना हर कोई भर नहीं सकता है. 

किसी भी बोर्ड या परीक्षा का पेपर लीक करने वाले पर 10 साल का जेल और 1 करोड़ जुर्माना, पेपर लीक नया कानून लागू 

Board-Exam paper leak New Law

देश भर में अलग-अलग तरह के परीक्षाओं में पेपर लीक से जुड़ी वारदात सामने आती रहती है. लेकिन हम आपको अब स्पष्ट कर दे की देशभर में Board-Exam paper leak New Law को विधेयक सोमवार को पेश होने जा रही है. इस विधेयक मे पेपर लीक करने वाली पर एक करोड़ की जुर्माना का प्रावधान एवं 10 वर्ष की सजा अलग से होगी. 

सरकारी नौकरियों और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षाओं में गलत संसाधनों के इस्तेमाल के खिलाफ नया विधेयक तैयार किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित कानून का उद्देश्य ऐसे संस्थानों और लोगों पर नकेल कसना है, जिसमें माफिया भी शामिल हैं, जो पेपर लीक, किसी और से परीक्षा आयोजित करने, कंप्यूटर हैकिंग में शामिल हैं।

कड़ी सजा का प्रावधान Board-Exam paper leak New Law

Board-Exam paper leak New Law के मुताबिक, जो लोग नामित उम्मीदवार की जगह किसी और की परीक्षा देते हैं, पेपर हल करते हैं, केंद्र के अलावा कहीं भी परीक्षा आयोजित करते हैं या परीक्षा से संबंधित धोखाधड़ी की जानकारी नहीं देते हैं, उन्हें 3 से 5 साल की जेल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

Exam paper leak New Law  में कहा जा रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड जांच कराने वाला सर्विस प्रोवाइडर अगर गलत कामों में लिप्त पाया जाता है तो उस पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही 4 साल तक परीक्षा आयोजित करने पर रोक भी लगाई जा सकती है। अगर ऐसी कंपनी का शीर्ष प्रबंधन भी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो 3 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Exam paper leak New Law
Exam paper leak New Law

विधेयक में प्रकार होगी जाने और क्या होगी जाने Exam paper leak New Law में 

सूत्रों ने कहा कि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 सोमवार को संसद में पेश किए जाने की संभावना है, लेकिन अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। इस विधेयक को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक छात्रों को लक्षित नहीं करेगा, लेकिन संगठित अपराध, माफिया और सांठगांठ में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान करेगा।

विधेयक में कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करने के लिए एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का भी प्रस्ताव है। यह एक केंद्रीय कानून होगा और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा और प्रवेश परीक्षा भी शामिल होगी।

Exam paper leak
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परीक्षा पत्र लीक होने से इन परीक्षाओ को किया गया रद्द 

इससे पहले, बजट सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सख्ती लाने के लिए Exam paper leak New Law नया कानून बनाने का फैसला किया गया है।

पिछले साल पेपर लीक होने के बाद राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप-डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी), गुजरात में जूनियर क्लर्क के लिए भर्ती परीक्षा और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सहित अन्य परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं।

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