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368000 नियोजित शिक्षकों की होगी दोबारा Niyojit Shikshak Exam, नीतीश कुमार ने फिर किया घोषणा ( Bihar News) 

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368000 नियोजित शिक्षकों की होगी दोबारा Niyojit Shikshak Exam, नीतीश कुमार ने फिर किया घोषणा ( Bihar News) 

नीतीश कुमार ने 368000 पंचायत और नगर निकाय से नियुक्त नियोजित शिक्षकों की परीक्षा को लेकर फिर से घोषणा कर दी है अब इन शिक्षकों को सरकारी कर्मी बनने के लिए परीक्षा पास करना अनिवार्य माना है । 

दरअसल शनिवार 13 जनवरी 2024 को पटना के गांधी मैदान में बिहार दूसरी चरण शिक्षक बहाली में उत्तीर्ण शिक्षकों को सीएम के हाथों से नियुक्ति पत्र प्रदान की गई करीब एक लाख शिक्षकों को आज 13 जनवरी 2024 के दिन नियुक्ति पत्र मिला । इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षक बहाली के कई मुद्दों पर बातचीत करते हुए 368000 नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी यानी सरकारी शिक्षक बनाने के लिए एक बार फिर से  Niyojit Shikshak Exam एग्जाम को लेकर जिक्र किया है । सीएम ने आगे कहा कि सामान्य स्तर की परीक्षा होगी और इसके लिए तीन बार मौका दिया जाएगा इस परीक्षा में पास होने वाले शिक्षक सरकारी शिक्षक बन जाएंगे । 

नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी के दर्जा के लिए Niyojit Shikshak Exam नीतीश कुमार ने फिर से की घोषणा ।

Niyojit Shikshak Exam

नीतीश कुमार ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर परिषद और नगर पंचायत जैसे स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त किए गए नियोजित शिक्षक और संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को प्रोन्नति के हकदार बनने के लिए Niyojit Shikshak Exam को पास करना होगा । ऐसे 368000 में से 29000 शिक्षक प्रथम चरण के बहाली में BPSC को पास कर लिए हैं। लेकिन इनमें से अभी भी 339000 ऐसे शिक्षक हैं। सरकारी शिक्षक बनने के लिए Niyojit Shikshak Exam को पास करना अनिवार्य है । 

राज्य कर्मी

नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि जल्दी विभाग की तरफ से नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए Niyojit Shikshak Exam को आयोजित कराई जाएगी । नियोजित शिक्षकों को इन परीक्षा के लिए तीन बार मौका दिए जाएंगे तीन बार में पास हो जाने पर इन्हें राज्य कर्मी माना जाएगा । और ऐसे सभी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और सरकार की तरफ से दी जाने वाले तमाम सुविधा इन्हें भी दी जाएगी । 

नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी के दर्जा

बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत होगी Niyojit Shikshak Exam 

नियोजित शिक्षकों को राज कमी का दर्जा पाने के लिए अब सरकार की तरफ से आयोजित की जा रही Niyojit Shikshak Exam को पास करना होगा इसके बाद उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रोमोशन, वेतन बढ़ोतरी, डीए समेत सभी सुविधाओं का मिलेगा लाभ. जानकारी के अनुसार अब नियोजित शिक्षकों को सभी कटौती करने के बाद बीपीएससी पास शिक्षकों के जितना ही वेतन दिया जाएगा

बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023

कैबिनेट बैठक में लिया गया था फैसला

बिहार विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के तहत कैबिनेट बैठक में या फैसला लिया गया था कि बिहार में जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर परिषद और नगर पंचायत जैसे स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त किए गए नियोजित शिक्षक और संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को प्रोन्नति के हकदार बने के लिए Niyojit Shikshak Exam को पास करना होगा  

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